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बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह उस प्रॉपर्टी के मालिक के कानूनी वारिसों के पक्ष में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) जारी करे, जिनकी ज़मीन 2012 में सड़कें बनाने के लिए अधिग्रहित की गई थी।
"कोई सरकारी अधिकारी, पदानुक्रम के आदेश के आधार पर अधिकार छोड़ने वाले दस्तावेज़ (relinquishment deeds) निष्पादित करने के बाद, इस आधार पर नागरिक के अधिकारों को नहीं छीन सकता कि यह एक गलती थी।
याचिकाकर्ताओं के पास आज न तो ज़मीन है, न TDR और न ही कोई मुआवज़ा। इसलिए, याचिकाकर्ता इस अदालत से मांगी गई राहत के हकदार हैं," जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने लक्ष्मी और चार अन्य लोगों की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, जो दिवंगत ज़मीन मालिक पुट्टास्वामी के कानूनी वारिस हैं।
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