![कर्नाटक एचसी ने दफन आधार प्रदान करने में विफलता पर राज्य सरकार को लगाई फटकार कर्नाटक एचसी ने दफन आधार प्रदान करने में विफलता पर राज्य सरकार को लगाई फटकार](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/06/10/1685292-karnataka-highcourt.webp)
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :राज्य सरकार की कब्रगाह के लिए जमीन उपलब्ध कराने में कथित विफलता को गंभीरता से लेते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सख्ती से पूछा कि क्या शवों को सड़कों पर फेंकना है।गुरुवार को अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी वीरप्पा ने टिप्पणी की कि सरकार इस मुद्दे पर गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है और उसे अपने आचरण पर शर्म आनी चाहिए।"क्या आप चाहते हैं कि शवों को सड़कों पर फेंक दिया जाए जहां कब्रिस्तान उपलब्ध नहीं हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत को सरकार का काम करना पड़ रहा है।" अदालत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 15 दिनों के भीतर सभी गांवों और कस्बों में कब्रिस्तान उपलब्ध कराने के अदालत के आदेश को पूरा नहीं करती है, तो राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को अदालत की अवमानना के लिए जेल भेज दिया जाएगा।
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