कर्नाटक
कर्नाटक HC ने मोटर वाहन अधिनियम में टोल शुल्क संग्रह की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई
Riyaz Ansari
8 Jun 2025 8:32 PM IST

x
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में वाहन वर्गीकरण और टोल शुल्क संग्रह से जुड़ी व्याख्या पर पुनर्विचार की जरूरत जताई है।कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को वाहन वर्गीकरण और टोल वसूली में होने वाली जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट परिभाषाएं शामिल करनी चाहिए। यह टिप्पणी कोर्ट ने करावली बस मालिक संघ द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कही।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम में वाहनों के वर्गीकरण का नियम है, लेकिन टोल शुल्क की वसूली राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, नियमों और NHAI के समझौते के अनुसार होती है।
Tagsकर्नाटक हाईकोर्टटोल शुल्कपरिवहन मंत्रालयkarnataka high courttoll feetransport ministryजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





