कर्नाटक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदियोगी प्रतिमा के उद्घाटन की अनुमति दी, साइट पर निर्माण पर यथास्थिति का दिया आदेश

Deepa Sahu
13 Jan 2023 10:25 AM GMT
कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदियोगी प्रतिमा के उद्घाटन की अनुमति दी, साइट पर निर्माण पर यथास्थिति का दिया आदेश
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि चिक्काबल्लापुरा जिले के अवलागुर्की गांव में ईशा योग केंद्र की गतिविधियों के संबंध में यथास्थिति का आदेश 15 जनवरी, 2023 को होने वाली आदियोगी (शिव) प्रतिमा के अनावरण के रास्ते में नहीं आएगा। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने केंद्र के इस उपक्रम को स्वीकार करने के बाद यह कहा कि वह इस दौरान वनों की कटाई और निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा।
पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जमीन खरीदने की अनुमति और कथित वनों की कटाई और निर्माण गतिविधियों पर सवाल उठाया गया था।
"हम स्पष्ट करते हैं कि 11 जनवरी, 2023 का आदेश प्रतिवादी 16 (ईशा योग केंद्र) के 15 जनवरी, 2023 को निर्धारित कार्यक्रम के आड़े नहीं आएगा और प्रतिवादी 16 कथित वनों की कटाई की कोई गतिविधि नहीं करेगा और कथित निर्माण किया जाता है। इस अदालत के उपक्रम के रूप में, "पीठ ने कहा।
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