कर्नाटक

कर्नाटक HC ने सीएम की पत्नी और मंत्री सुरेश को ED के समन पर सुनवाई 20 February तक स्थगित की

Gulabi Jagat
10 Feb 2025 1:17 PM GMT
कर्नाटक HC ने सीएम की पत्नी और मंत्री सुरेश को ED के समन पर सुनवाई 20 February तक स्थगित की
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Bengaluru: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ( एमयूडीए ) घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य के शहरी विकास मंत्री ब्यावरथी सुरेश को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) द्वारा जारी समन नोटिस के संबंध में सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने जांच को लोकायुक्त पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बरी नहीं किया है ।
आरोप है कि सिद्धारमैया ने MUDA द्वारा अधिग्रहित तीन एकड़ और 16 गुंटा जमीन के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 साइटों का मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया । जमीन को मूल रूप से MUDA ने 3,24,700 रुपये में अधिग्रहित किया था। पॉश इलाके में 14 साइटों के रूप में मुआवजे की कीमत 56 करोड़ रुपये (लगभग) है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना ने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह संकेत नहीं देती कि लोकायुक्त द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण, एकतरफा या घटिया थी, जिसके लिए यह अदालत मामले को आगे की जांच या पुनः जांच के लिए सीबीआई को भेजे, इसलिए स्नेहमयी कृष्णा की याचिका खारिज की जाती है। (एएनआई)
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