कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने 10,889 मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी
Ritisha Jaiswal
22 Oct 2022 3:00 PM GMT
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कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में 17,850 लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति जारी की है, जिनमें से अधिकांश में धार्मिक केंद्र शामिल हैं। जिन संस्थानों ने इसके लिए आवेदन किया था, उन्हें अनुमति दी गई थी
कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में 17,850 लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति जारी की है, जिनमें से अधिकांश में धार्मिक केंद्र शामिल हैं। जिन संस्थानों ने इसके लिए आवेदन किया था, उन्हें अनुमति दी गई थी। विभिन्न धार्मिक केंद्रों में से, राज्य सरकार ने राज्य भर में 10,889 मस्जिदों को लाइसेंस जारी किए हैं। अजान के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने 10 मई को एक सर्कुलर जारी कर संस्थानों से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने को कहा था। हजारों संगठनों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, और आवेदनों की समीक्षा के बाद सरकार ने 17,850 लाउडस्पीकरों के लिए अनुमति जारी की है। आवंटित लाइसेंस 450 रुपये के निर्धारित शुल्क के साथ दो साल के लिए वैध होगा। बेंगलुरु को अधिकतम 1,841 लाइसेंस आवंटित किए गए हैं जिसमें मस्जिद, मंदिर और चर्च शामिल हैं। विजयपुरा को मस्जिदों में लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अधिकतम 744 लाइसेंस मिले हैं। इस साल अप्रैल में, बेंगलुरु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कई लाउडस्पीकर जब्त किए। इस साल की शुरुआत में, दक्षिणपंथी समूहों ने अज़ान के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मस्जिदें सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं। श्री राम सेना जैसे संगठनों ने अज़ान के दौरान कुछ मंदिरों में भजन बजाना शुरू कर दिया था। दबाव में राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी कर सभी लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने वालों से अनुमति लेने को कहा है. लाइसेंस जारी करने के लिए अलग कमेटी बनाई गई थी। नियमों के अनुसार लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे के बीच निर्धारित डेसीबल स्तर के भीतर ही किया जा सकता है।
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