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राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सहमति मिलने के बाद कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को धर्मांतरण विरोधी कानून को अधिसूचित किया। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम, जिसका विधेयक इस महीने की शुरुआत में राज्य विधायिका में पारित किया गया था, "गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध रूपांतरण को प्रतिबंधित करना चाहता है। ".
अधिसूचना के मुताबिक गहलोत ने 28 सितंबर को अपनी सहमति दी थी.
यह कानून पिछली तारीख से 17 मई, 2022 से लागू होगा, जब सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। कानून ने विशेष रूप से ईसाइयों के एक वर्ग के बीच चिंता पैदा कर दी है। विपक्ष ने तर्क दिया है कि कानून "असंवैधानिक" है। अपने बचाव में, सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि कानून "जबरन" धर्मांतरण को रोकेगा।
Deepa Sahu
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