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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक Karnataka के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बुधवार को माइक्रोफाइनेंसिंग संस्थानों Microfinancing Institutions (एमएफआई) की समस्या से निपटने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को मंजूरी दे दी।इसकी पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि सरकार ने माइक्रोफाइनेंस से संबंधित अध्यादेश को राज्यपाल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के साथ राजभवन भेज दिया है।सीएमओ ने कहा, "अब राज्यपाल ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।" इसके साथ ही कर्नाटक माइक्रो लोन और स्मॉल लोन (जबरदस्ती कार्रवाई की रोकथाम) अध्यादेश, 2025 लागू हो जाएगा। इस संबंध में विवरण अभी आधिकारिक नहीं किया गया है। हालांकि, यह देखना होगा कि माइक्रोफाइनेंसिंग की समस्या से निपटने में यह कानून कितना प्रभावी होगा।इससे पहले राज्यपाल ने अध्यादेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना "अत्यधिक" है। राज्यपाल ने यह भी सुझाव दिया था कि पुलिस मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल कर स्थिति को नियंत्रित कर सकती थी।
राज्यपाल ने कहा था कि इस अध्यादेश से माइक्रोफाइनेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसका असर गरीबों पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने तब कहा था कि वह अध्यादेश के संबंध में राज्यपाल द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के लिए तैयार है। कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश जारी करने में देरी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को अदालत में कानून को चुनौती देने का अवसर न मिले, जिससे सरकार को झटका लग सकता है। राज्य में उत्पीड़न के कारण विनाशकारी परिणामों को लेकर बहस को देखते हुए, माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (एमएफआईएन) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित पंजीकृत एमएफआई के नाम प्रकाशित करते हुए समाचार पत्रों में प्रमुखता से विज्ञापन जारी किए। राज्य भर से आत्महत्या और घर छोड़ने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन एमएफआई को विनियमित करने के लिए अध्यादेश जारी किया, जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं और बिना लाइसेंस के काम करते हैं।
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