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Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार Karnataka Government के वकील ने बुधवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कथित आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले से संबंधित मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग वाली याचिका के संबंध में एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इससे पहले वाल्मीकि बहु-करोड़ आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बैंक ने एक रिट याचिका प्रस्तुत की और अदालत में तर्क दिया कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए।
सरकारी वकील Government counsel ने कहा कि पुलिस से जांच करवाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। वकील ने अदालत को बताया, "हम एक सप्ताह में बैंक की याचिका पर आपत्तियां दर्ज करेंगे। एसआईटी ने आरोप पत्र में बैंक अधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए हैं।"
भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बैंक की ओर से पेश होते हुए कहा कि अदालत को मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए सरकार को निर्देश देना होगा। 50 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों की जांच सीबीआई को करनी होगी, जिसके पास बैंकों से जुड़े घोटालों की जांच करने का अधिकार है। सीबीआई बैंक अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की जांच कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) उस मामले की जांच नहीं कर सकता जो सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। दलीलें और प्रतिवाद सुनने के बाद न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। आदिवासी कल्याण बोर्ड से जुड़े एक अधिकारी की आत्महत्या के बाद यह घोटाला सामने आया था।
मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई कर रही है। राज्य सरकार ने कहा था कि वह पूरी जांच सीबीआई को नहीं सौंपेगी, लेकिन अगर सीबीआई खुद मामले को अपने हाथ में लेती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। ईडी ने मामले के सिलसिले में पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को गिरफ्तार किया है और वह फिलहाल जेल में हैं। एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। आठ मामले दर्ज किए गए हैं और एसआईटी ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूर्व मंत्री नागेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने 16.83 करोड़ रुपये नकद और 16.25 किलो सोना बरामद किया है। इसने 4.51 करोड़ रुपये की एक लेम्बोर्गिनी उरुस कार और एक मर्सिडीज बेंज भी जब्त की है। बैंक में जमा 13.72 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं।
मामले में कुल 49.96 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। जांच अधिकारी ने कोर्ट में सात खंडों और 3,072 पन्नों का प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सदन में घोटाले को स्वीकार किया और कहा कि करीब 89 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया। भाजपा दावा कर रही है कि यह 187 करोड़ रुपये का घोटाला है और चूंकि वित्त विभाग सीएम सिद्धारमैया के पास है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि चुनाव के लिए धन जुटाने हेतु बोर्ड के खाते से तेलंगाना और अन्य राज्यों के फर्जी बैंक खातों में 187 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं।
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Triveni
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