कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने होमस्टे पंजीकरण अनिवार्य किया

SHIDDHANT
19 July 2026 9:16 PM IST
कर्नाटक सरकार ने होमस्टे पंजीकरण अनिवार्य किया
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Bengaluru बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने राज्य में संचालित सभी होमस्टे के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। नवगठित कर्नाटक होमस्टे पंजीकरण दिशानिर्देश-2025 के तहत 500 से अधिक होमस्टे मालिकों ने पहले ही आवेदन कर दिया है। पर्यटन विभाग के आयुक्त वी. राम प्रसाद मनोहर ने रविवार को कहा कि जिन पात्र होमस्टे संचालकों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें पर्यटन विभाग के माध्यम से जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
पर्यटन और ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि नई नीति को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया कर्नाटक के पर्यटन उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य पंजीकरण से न केवल पर्यटकों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि यह क्षेत्र भी मजबूत होगा। आयुक्त मनोहर ने कहा कि नए दिशा-निर्देशों के लागू होने के बाद कर्नाटक पर्यटन विभाग को राज्य भर के हितधारकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सभी होमस्टे को एक आधिकारिक नियामक ढांचे के अंतर्गत लाना है, साथ ही सुरक्षा, गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में संचालित प्रत्येक होमस्टे के लिए आधिकारिक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो होमस्टे मालिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। विभाग के अनुसार, लगभग 400 आवेदनों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि भौतिक निरीक्षण वर्तमान में जारी हैं।
प्रत्येक आवेदन की जांच पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, उपायुक्त कार्यालय और जिला पंचायत या जिला शहरी विकास प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा की जाती है। मूल्यांकन में बुनियादी ढांचे, सुरक्षा उपायों, स्वच्छता और परिचालन मानकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले होमस्टे को पंजीकरण नहीं दिया जाएगा। हालांकि, संचालकों को कमियों को दूर करने और नए आवेदन जमा करने की अनुमति होगी। पर्यटन विभाग ने बताया कि निरीक्षण पूरा होने और अनुमोदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र पांच साल के लिए वैध रहेंगे, जिसके बाद नवीनीकरण अनिवार्य होगा।
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