x
गारंटी के कार्यान्वयन के संबंध में एक आदेश जारी किया।
बेंगलुरु: राज्य सरकार ने शनिवार को एक जुलाई से प्रभावी बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने की गारंटी के कार्यान्वयन के संबंध में एक आदेश जारी किया।
यह विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को कांग्रेस द्वारा दिए गए 'अन्न भाग्य' की गारंटी के मद्देनजर है। वास्तव में, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार, केंद्र प्रत्येक परिवार को एएवाई कार्ड वाले प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज वितरित कर रहा है।
राज्य एक लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त में वितरित कर रहा है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बाद अब एक किलो चावल मुफ्त बांटने और परिवार के हर सदस्य को कुल मिलाकर 10 किलो अनाज देने का आदेश दिया गया है. एएवाई और बीपीएल कार्डधारकों के तहत लाभार्थी पात्र हैं।
Tagsकर्नाटक सरकार10 किलो मुफ्तखाद्यान्नआदेश जारीKarnataka government10 kg free food grainsorder issuedBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story