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बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित आधिकारिक बैठकों, समारोहों और सरकारी कार्यालयों में एकल-उपयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग और आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
कर्नाटक की मुख्य सचिव वंदिता शर्मा ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है.
सर्कुलर में सरकारी और सरकारी स्वामित्व वाले बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी भी संगठन द्वारा आयोजित बैठकों और समारोहों में एकल उपयोग वाली पैकेज्ड पानी की बोतलों में पानी के उपयोग या आपूर्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।
परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि पीने के पानी को साफ गिलास, स्टील (गैर-प्लास्टिक) कपों में आपूर्ति करने के उपाय किए जाने चाहिए और ऐसे समारोहों में एक उपयुक्त सामान्य पेयजल वितरण प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए।
परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों, बैठकों और समारोहों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग नहीं करने के निर्देश के बावजूद, प्लास्टिक की पानी की बोतलें अभी भी उपयोग में हैं।
इस संदर्भ में, परिपत्र में सरकारी बैठकों में एकल-उपयोग प्लास्टिक की बोतलों में पानी के उपयोग और आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने पर पहले दिए गए निर्देशों को दोहराया गया और पेयजल वितरण प्रणाली की परिकल्पना करने का सुझाव दिया गया। (एएनआई)
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