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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कहा, "दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है।"
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा: "ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का उपयोग करते समय उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर रही है। इसलिए, हम मामले-दर-मामला सत्यापन करेंगे और (सीबीआई जांच के लिए सहमति) देंगे, सामान्य सहमति वापस ले ली गई है।" यह पूछे जाने पर कि क्या यह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री को "बचाने" के लिए किया जा रहा है, पाटिल ने कहा: "मुख्यमंत्री के मामले में लाकायुक्त जांच के लिए अदालत का आदेश है, इसलिए ऐसा कोई सवाल ही नहीं है।"
उन्होंने कहा कि "दिन-प्रतिदिन" इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही है कि कई मामलों में सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। पाटिल ने कहा कि यहां तक कि जिन मामलों को राज्य सरकार ने सीबीआई को दिया था या एजेंसी ने अपने हाथ में लिया था, उनमें से कई में आरोपपत्र दाखिल नहीं किए गए। "उन्होंने (सीबीआई) आरोपपत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कई खनन मामलों की जांच करने से इनकार कर दिया।" यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के फंड के दुरुपयोग मामले में भाजपा द्वारा सीबीआई जांच की मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है, मंत्री ने कहा: "इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि मामला अदालत में है, अदालत ही फैसला करेगी।"
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Harrison
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