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Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने शाकाहारी और मांसाहारी कबाब बनाने में कृत्रिम रंग के इस्तेमाल पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके 'प्रतिकूल' प्रभाव की चिंता जताई है। सोमवार को राज्य सरकार के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के नियम 59 के उल्लंघन के मामले में, वह अदालत में मामला दर्ज कर सकती है, जिसके तहत सात साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने पाया कि कर्नाटक भर में बेचे जाने वाले कबाब की गुणवत्ता खराब थी, क्योंकि उनमें कृत्रिम रंग मिलाए गए थे। उन्होंने कहा कि ये मिलावट लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के बाद, राज्य भर में बेचे जाने वाले कबाब के नमूने एकत्र किए गए और राज्य प्रयोगशालाओं में जांच की गई। 21 जून को जारी एक आधिकारिक आदेशOrder में, विभाग ने कहा कि प्रयोगशालाओं में एकत्र और जांचे गए 39 नमूनों में से आठ कृत्रिम रंग के इस्तेमाल Useके कारण असुरक्षित पाए गए (सात नमूनों में सनसेट येलो पाया गया, जबकि एक अन्य नमूने में सनसेट येलो और कारमोइसिन पाया गया)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का हवाला देते हुए, इसने कहा कि कृत्रिम रंगों का उपयोग असुरक्षित है और इसलिए, ऐसे किसी भी रंग एजेंट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह उपभोक्ता के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के नियम 16 के तहत कबाब की तैयारी में किसी भी कृत्रिम रंग के उपयोग की अनुमति नहीं है।मार्च में, राज्य सरकार ने राज्य में ‘गोबी मंचूरियन’ और ‘कॉटन कैंडी’ में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि उनके उपयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।यह निर्णय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग द्वारा लिया गया था, क्योंकि प्रयोगशालाओं में एकत्र और विश्लेषण किए गए ‘गोबी मंचूरियन’ और ‘कॉटन कैंडी’ के नमूनों में असुरक्षित कृत्रिम रंगों की उपस्थिति पाई गई थी।
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Kanchan
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