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Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने बेंगलुरू स्थित फ्रांसीसी दूतावास के पूर्व कर्मचारी पास्कल माजुरियर को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। उस पर अपनी साढ़े तीन साल की बेटी के साथ बलात्कार का आरोप था। न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने माजुरियर की पत्नी सुजा जोन्स माजुरियर की अपील पर सुनवाई करते हुए इस संबंध में फैसला सुनाया। पीठ ने निचली अदालत की इस टिप्पणी पर विचार किया कि "ऐसा प्रतीत होता है कि सुजा ने तलाक के लिए आवेदन करते समय अपने पति को बच्चों के साथ देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे।" सुजा ने आरोप लगाया था कि उनके पति ने अप्रैल 2010, मई 2012 और जून 2012 में उनकी बेटी का यौन शोषण किया।
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