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Karnataka कर्नाटक: जज अनुपमा डी ने नागेंद्र कुमार नाम के एक पिता पर 25,000 रुपये का जुर्माना और एक दिन की जेल की सज़ा सुनाई है। नागेंद्र कुमार ने अपने नाबालिग बेटे को दोपहिया वाहन देकर एक्सीडेंट करवाया था। 2024 में, कस्बे में बाइक और बस के बीच हुए एक्सीडेंट में एक दोपहिया सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी।
गुब्बी पुलिस ने केस दर्ज करके कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। अक्षता विश्वनाथ ने प्रॉसिक्यूशन की तरफ से बहस की।
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