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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक Karnataka के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बेंगलुरु के नागरिक अधिकारियों को बारिश के पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाली और बाढ़ में योगदान देने वाली इमारतों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। बेंगलुरु विकास विभाग के प्रभारी शिवकुमार ने शहर के उन इलाकों का दौरा किया, जहां हाल ही में हुई बारिश के दौरान बाढ़ आई थी। उन्होंने मान्याता टेक पार्क के पास बाढ़ में योगदान देने वाले स्टॉर्मवॉटर नालों का निरीक्षण किया। शिवकुमार ने कहा, "मुख्यमंत्री और मैं पहले ही बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। समस्या यहीं से शुरू हुई और तब से दूसरे इलाकों में फैल गई है।" उन्होंने कहा कि पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले कुछ लोगों ने अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और यहां तक कि कुछ नागरिक अधिकारी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "इसलिए, मैंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समस्या पैदा करने वाली इमारतों को हटाने का निर्देश दिया है।" शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या अन्यायपूर्ण तरीके से काम करने का नहीं है। उन्होंने कहा, "यहां मुद्दा यह है कि पानी का प्रवाह सुचारू रूप से होना चाहिए। इसलिए मैंने खुद इलाके का दौरा किया और निरीक्षण किया। स्थायी समाधान खोजना महत्वपूर्ण है।" इस बात पर जोर देते हुए कि बाढ़ के कारण बेंगलुरु की छवि को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, शिवकुमार ने भूमि मालिकों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, "अगर तकनीकी कारणों से कोई गलती हुई है, तो हम मुआवजा देंगे। हमें इस मुद्दे का स्थायी समाधान चाहिए। सभी सहमत हैं और हम अपना काम जारी रखेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त एम महेश्वर राव को अतिक्रमण हटाने का पूरा अधिकार दिया गया है।
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