Karnataka कर्नाटक : कांग्रेस सरकार ने हजारों करोड़ के वित्तीय बोझ के कारण बेंगलुरु में जयमहल और बेल्लारी सड़क विस्तार परियोजनाओं को छोड़ने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2024 को राज्य सरकार और बीबीएमपी को श्रीकांतदत्त नरसिम्हाराजा वोडेयार के उत्तराधिकारियों को पैलेस ग्राउंड्स की जमीन के लिए विकास अधिकारों का हस्तांतरण (टीडीआर) देने का निर्देश दिया था, जिसे कर्नाटक स्टांप अधिनियम के अनुसार जयमहल और बेल्लारी रोड के विस्तार के लिए अधिग्रहित किया जाना है। कैबिनेट ने 16 तारीख को महल को अधिग्रहित करने वाले 1997 के अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने और मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की तत्काल सुनवाई करने का फैसला किया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। राज्य के वकीलों ने राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को पीठ के संज्ञान में लाया। मामले की आगे की सुनवाई नई पीठ में होगी।