कर्नाटक

अदालत ने कमल को कन्नड़ पर टिप्पणी करने से रोका

Tulsi Rao
5 July 2025 8:34 AM IST
अदालत ने कमल को कन्नड़ पर टिप्पणी करने से रोका
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बेंगलुरु: शहर की एक सिविल और सत्र अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता कमल हासन को कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि और संस्कृति के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान या टिप्पणी करने से रोक दिया। अदालत ने कमल हासन को नोटिस भी जारी किया। कन्नड़ साहित्य परिषद (केएसपी) और उसके अध्यक्ष महेश जोशी द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए, 30वें अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तक कन्नड़ भाषा पर भाषाई श्रेष्ठता का दावा करने वाले किसी भी बयान या टिप्पणी को पोस्ट करने, बनाने, जारी करने, लिखने, प्रकाशित करने और/या वितरित करने पर अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित किया या कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि और संस्कृति को ठेस पहुंचाने या बदनाम करने वाले बयान दिए।

केएसपी ने अदालत से हासन को कर्नाटक और कन्नड़ लोगों, जिनमें केएसपी भी शामिल है, से बिना शर्त माफी मांगने और “कन्नड़ तमिल से पैदा हुआ” वाला विवादित बयान वापस लेने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

केएसपी ने चेन्नई में अपनी नवीनतम फिल्म ‘ठग लाइफ’ के लॉन्च के दौरान कमल हासन द्वारा दिए गए बयान को लेकर अदालत का रुख किया। कन्नड़ भाषा के इतिहास और उसके महत्व को समझाते हुए केएसपी ने तर्क दिया कि कमल हासन इतिहासकार या भाषाविद् नहीं हैं। तमिल और कन्नड़ के इतिहास के बारे में उनका ज्ञान किसी व्यक्तिगत शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता, अध्ययन या सीखने से समर्थित नहीं है। इसके बावजूद, हासन ने इस तथ्य के बारे में एक साहसिक टिप्पणी की कि कन्नड़ तमिल से पैदा हुआ है।

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