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Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा दायर मानहानि के मामले में उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला 2023 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यधारा के समाचार पत्रों में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले “अपमानजनक” विज्ञापन जारी करने के लिए दायर किया गया था। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने केपीसीसी और श्री शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्होंने मानहानि के मामले की वैधता पर सवाल उठाया था,
जिसमें कांग्रेस नेता को आरोपी नंबर 2 के रूप में पेश किया गया है। भाजपा ने जून 2023 में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने जनवरी 2025 में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिन्हें मामले में आरोपी नंबर 4 के रूप में पेश किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 5 मई, 2023 को कर्नाटक के सभी मुख्यधारा के समाचार पत्रों में जारी विज्ञापनों में ‘भ्रष्टाचार दर कार्ड’ शीर्षक के तहत “झूठे, निराधार और लापरवाह” आरोप लगाए गए थे, जिसमें तत्कालीन भाजपा सरकार को “40% सरकार” करार देते हुए झूठा आरोप लगाया गया था कि सरकार ने अपने 2019-2023 के शासनकाल के दौरान राज्य के लोगों से ₹1,50,000 करोड़ से अधिक की लूट की है।
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