कर्नाटक

Karnataka: अदालत ने कार्यकर्ता थिमारोडी को सशर्त जमानत दी

Tulsi Rao
24 Aug 2025 11:16 AM IST
Karnataka: अदालत ने कार्यकर्ता थिमारोडी को सशर्त जमानत दी
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उडुपी: कार्यकर्ता महेश शेट्टी थिमारोडी, जिन्हें ब्रह्मवर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, को शनिवार को उडुपी की एक अदालत ने सशर्त ज़मानत दे दी।

यह मामला 16 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें थिमारोडी ने कथित तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया था।

थिमारोडी पर एक हिंदू धार्मिक नेता का अपमान करने और धर्मों व समुदायों के बीच वैमनस्य भड़काने के इरादे से अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का भी आरोप है। उडुपी भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजीव कुलाल की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने बीएनएस की धारा 196(1), 352, 353(2) के तहत मामला दर्ज किया।

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