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Bengaluru बेंगलुरु: आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी द्वारा आईपीएस अधिकारी रूपा मौदगिल के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बेंगलुरु की 5वीं एसीएमएम कोर्ट में साक्ष्य सुनवाई हुई। कोर्ट में मौजूद रोहिणी सिंधुरी और रूपा मौदगिल को समझौता करने की सलाह दी गई। ये दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। जज विजय कुमार जटला ने कहा, 'आपको अपना समय समाज को समर्पित करना चाहिए। अदालती कार्यवाही में समय बर्बाद करने के बजाय, इस बारे में सोचें कि क्या समझौता संभव है।' उन्होंने दोनों अधिकारियों को वन मिनट अपोलॉजी नामक पुस्तक पढ़ने की भी सलाह दी और अगली सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
कर्नाटक की आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी IAS officer Rohini Sindhuri की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर गंभीर आरोप लगाने वाली आईपीएस अधिकारी डी रूपा के बीच की लड़ाई स्थानीय कोर्ट, हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। हालांकि, इन दोनों अधिकारियों के बीच की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुलझ पाई है। जज की दलील के आगे न झुकने वाले अधिकारियों ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल मान लिया है कि वे खुद नहीं हारेंगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले का निपटारा ट्रायल कोर्ट में ही होना चाहिए। अब बेंगलुरु की 5वीं एसीएमएम कोर्ट ने भी दोनों अफसरों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की है। इसलिए कोर्ट ने उन्हें वन मिनट अपोलॉजी किताब पढ़ने की सलाह दी है। साथ ही कुछ सलाह भी दी है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या ये दोनों अफसर समझौता करने के लिए राजी होंगे या कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। यह भी उत्सुकता है कि अगर दोनों अफसर समझौता करने के लिए राजी नहीं होते हैं तो कोर्ट क्या आदेश देगा।
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Triveni
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