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Karnataka. कर्नाटक: आपराधिक जांच विभाग Criminal Investigation Department (सीआईडी) ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जिन पर एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
विश्वस्त सूत्रों ने डीएच को पुष्टि की कि येदियुरप्पा पर आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 204 (साक्ष्य के रूप में इसे प्रस्तुत करने से रोकने के लिए दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना), 214 (अपराधी की जांच के बदले में संपत्ति को उपहार में देना या वापस करना) और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाए गए हैं। येदियुरप्पा के साथ, तीन अन्य को सह-आरोपी बनाया गया है।
14 मार्च, 2024 को एक 54 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और येदियुरप्पा पर 2 फरवरी को उत्तरी बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने घर पर अपनी 17 वर्षीय बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया, जब वे एक अन्य दुर्व्यवहार मामले में मदद मांगने के लिए उनसे मिलने गए थे।
सदाशिवनगर पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया। येदियुरप्पा ने आरोपों से साफ इनकार किया, जबकि कर्नाटक सरकार ने 15 मार्च को मामला सीआईडी को सौंप दिया।
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Triveni
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