कर्नाटक

Karnataka : खाली प्लॉट के लिए जुर्माने में बदलाव

Kavita2
22 Feb 2026 1:14 PM IST
Karnataka : खाली प्लॉट के लिए जुर्माने में बदलाव
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Karnataka कर्नाटक: बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) द्वारा दिए गए प्लॉट के मालिकों पर लगने वाले फाइन को रिवाइज किया गया है, जिन्होंने लीज और एग्रीमेंट के अनुसार पांच साल बाद भी घर या बिल्डिंग नहीं बनाई है। फाइन में कमी से हजारों प्लॉट बेनिफिशियरी को फायदा हुआ है। प्रॉपर्टी के मालिकों पर लगने वाले पेनल्टी को 10 परसेंट (गाइडलाइन रेट के अनुसार) से रिवाइज करके 2.5 परसेंट से 10 परसेंट तक के चार बैंड में कर दिया गया है। रिवाइज रेट 23 सितंबर, 2024 से लागू होगा।

2024 के नोटिफिकेशन के अनुसार, खाली प्लॉट के लिए गाइडलाइन रेट का 10 परसेंट पेनल्टी के तौर पर लगाया जा रहा था। हालांकि, बेनिफिशियरी ने पेनल्टी में रिविजन की मांग की। इसलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस पर चर्चा की गई और इसे रिवाइज किया गया।

यह फाइन नादप्रभु केम्पेगौड़ा लेआउट और अर्कावती लेआउट पर लागू नहीं होता है।

अगर अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड लीज़ और सेल एग्रीमेंट के अनुसार तय समय के बाद बिल्डिंग बनाई जाती है, तो बदला हुआ रेट बिल्डिंग बनने की तारीख से लागू गाइडलाइन रेट पर लागू होगा। पेनल्टी साइट के साइज़ के हिसाब से तय की गई है।

अगर बताया गया गाइडलाइन रेट उपलब्ध नहीं है, तो लीज़ सेल एग्रीमेंट की तारीख से आज की तारीख तक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फंड्स बेस्ड लोन (MCLR) पर 2% की दर से ब्याज लीज़ और सेल एग्रीमेंट में दिए गए रेट के हिसाब से देना होगा।

या, आज की तारीख को लागू गाइडलाइन रेट के आधार पर बदली हुई लिस्ट, साइट के साइज़ के हिसाब से प्रतिशत के तौर पर कैलकुलेट की जाएगी, और दोनों में से जो भी रेट कम होगा, वह रेट खाली साइट के लिए पेनल्टी के तौर पर लगाया जाएगा।

BDA अधिकारियों ने कहा, "पहले, दो साल में घर बनाने का नियम था, जिसे बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया था। अब पांच साल में घर बनाने की इजाज़त दी गई है। कानून के मुताबिक, अगर तय समय में घर नहीं बनता है, तो 12.50 परसेंट पैसे काट लिए जाएंगे और बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे और साइट वापस ले ली जाएगी। कुछ लोगों ने साइट लेने के दस साल बाद भी घर नहीं बनाया है। पेनल्टी की रकम खरीद डीड जारी करते समय ली जाएगी।"

BDA कमिश्नर ने ऑर्डर में कहा, "जो लोग खाली प्लॉट के लिए फाइन नहीं देना चाहते, वे अथॉरिटी को प्लॉट वापस कर सकते हैं और चुकाई गई रकम में से 12.5 परसेंट काटकर बाकी रकम वापस ले सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन की तारीख से 90 दिनों के अंदर फाइन नहीं दिया जाता है, तो SBI का MCLR और 2 परसेंट ब्याज लगेगा।"

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