
Karnataka कर्नाटक : केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शर्तों के उल्लंघन और वन भूमि पर अतिक्रमण के कारण बागलकोट जिले के हुनगुंडा तालुक के हिरेमगी में 30.33 हेक्टेयर जंगल में खनन करने के लिए 'एम. डोड्डानवारा ब्रदर्स' कंपनी को दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। साथ ही 12.97 हेक्टेयर नए जंगल में खनन करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय की डीआईजीपी प्रणिता पॉल ने 6 फरवरी, 2025 को खनन स्थल का निरीक्षण किया और कंपनी द्वारा की गई चूक पाई। उन्होंने केंद्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त किए बिना खनन पट्टे को 10 साल (2030 तक) के लिए बढ़ाने की राज्य सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उन्होंने सिफारिश की कि 30.33 हेक्टेयर (लीज नंबर 2649) का खनन पट्टा वन मंत्रालय द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा होने तक निलंबित रखा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनी को 39.20 हेक्टेयर (लीज संख्या 2394) में वन विभाग के साथ मिलकर सुधारात्मक उपाय करने चाहिए, जहां खनन किया गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने खनन पट्टे को निलंबित कर दिया है।





