
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार के खिलाफ सरकार की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने शुक्रवार को इस संबंध में एन. रविकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम. अरुण श्याम की दलीलों को स्वीकार करते हुए मामले पर अंतरिम रोक लगा दी। पीठ ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
क्या है मामला? : '1 जुलाई को भाजपा ने विधान सौध परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया था।'
जे.पी. नगर निवासी और 'नंददीपा महिला संघ' की अध्यक्ष नागरथाना की शिकायत पर विधान सौध पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रविकुमार ने शालिनी रजनीश के बारे में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया।





