कर्नाटक

Karnataka: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियमों को आसान बनाया

Subhi
7 Dec 2024 4:43 AM GMT
Karnataka: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियमों को आसान बनाया
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BENGALURU: राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को धार्मिक अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के 50% छात्रों को नामांकित करने सहित कुछ नियमों से मुक्त करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें) (कॉलेज शिक्षा) (पहला संशोधन) नियम, 2024 में संशोधन के मसौदे को कर्नाटक राजपत्र में प्रकाशित करने और प्रभावित पक्षों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो मसौदा नियमों को कैबिनेट के समक्ष फिर से प्रस्तुत किए बिना अंतिम रूप दिया जाएगा।

पत्रकारों को जानकारी देते हुए विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि नियमों में संशोधन अनुच्छेद 30 के प्रावधानों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मानदंडों के अनुसार किया गया है।

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