कर्नाटक

कर्नाटक रिश्वत: भाजपा विधायक की जमानत के खिलाफ लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई को SC राजी

Shiddhant Shriwas
14 March 2023 8:30 AM GMT
कर्नाटक रिश्वत: भाजपा विधायक की जमानत के खिलाफ लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई को SC राजी
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भाजपा विधायक की जमानत के खिलाफ लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई को SC राजी
उच्चतम न्यायालय कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट (केएसडीएल) अनुबंध घोटाले के मुख्य आरोपी भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को सहमत हो गया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए शुरू में उल्लेख किया गया था, जिसने लोकायुक्त के वकील को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करने के लिए कहा था।
जब वकील ने अनुरोध किया कि मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए, तो CJI ने कहा कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश की अदालत संविधान पीठ के मामले की सुनवाई कर रही है, इसलिए पीठ के लिए इसे सुनना संभव नहीं होगा।
CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "आप जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं. हम एक संविधान पीठ के मामले की सुनवाई कर रहे हैं वरना हम इसे बोर्ड के अंत में ले लेते."
वकील ने कहा कि मामले को दोपहर 2 बजे उठाया जा सकता है।
CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "ठीक है। आप जस्टिस कौल के सामने उल्लेख करें।"
वकील तुरंत न्यायमूर्ति कौल की अध्यक्षता वाली अदालत पहुंचे और याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।
हालांकि, न्यायमूर्ति कौल ने वकील से पूछा कि याचिका को सूचीबद्ध करने की क्या जरूरत है।
वकील ने कहा कि आरोपी मौजूदा विधायक है और उसके पास से बड़ी मात्रा में धन जब्त किया गया है।
न्यायमूर्ति कौल ने तब निर्देश दिया कि मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए और कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले ही अपना दिमाग लगा दिया है।
वकील ने अनुरोध किया कि मामले को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध किया जाए।
हालांकि, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि यह जमानत रद्द करने का मामला है और इसे उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
क्या है कर्नाटक घूसकांड का मामला?
भाजपा विधायक के बेटे प्रशांत मदल, जो बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी हैं, को लोकायुक्त पुलिस ने 2 मार्च को केएसडीएल कार्यालय में अपने पिता की ओर से कथित रूप से 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने विधायक की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी।
अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद वीरुपकाशप्पा ने केएसडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए विधायक को आदेश की प्रति मिलने के 48 घंटे के भीतर मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. अग्रिम जमानत पांच लाख रुपए के मुचलके पर दी गई।
विरुपाक्षप्पा को जमानत पर रहने के दौरान गवाह के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया था। याचिका की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
विधायक की याचिका में दावा किया गया है कि कथित रिश्वत मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उन्हें इसमें झूठा फंसाया गया है।
कथित घोटाला केएसडीएल को रसायन की आपूर्ति से संबंधित है जिसमें कथित तौर पर 81 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी।
कथित तौर पर उनके बेटे को उनकी ओर से 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।
प्रशांत मदल की गिरफ्तारी के बाद, लोकायुक्त पुलिस ने मंडलों के घर और कार्यालयों में और तलाशी अभियान चलाया और 8.23 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।
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