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बेंगलुरु, (आईएएनएस)| कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को निविदा के लिए रिश्वत मामले में आरोपी भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति के. नटराजन की अध्यक्षता वाली अदालत ने जमानत देने के बाद आरोपी विधायक को आदेश के 48 घंटे के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
आरोपी विधायक को कोर्ट के समक्ष 5 लाख रुपये का मुचलका और दो जमानत देनी है। अदालत ने कहा कि आरोपी विधायक को तब तक के लिए जमानत दी जाएगी, जब तक कि लोकायुक्त पुलिस उसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट और दस्तावेज जमा नहीं कर देती।
अधिकारियों ने आरोपी भाजपा विधायक मदल विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत मदल के आवासों से 8.12 करोड़ रुपये और 1.6 किलोग्राम सोना जब्त किया था।
चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक फरार थे और विशेष लोकायुक्त दल उनकी तलाश कर रहे थे। उनके बेटे, प्रशथ मदल को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) को कच्चे माल की खरीद के लिए 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।
आरोपी विधायक केएसडीएल का अध्यक्ष था और उनका बेटा कथित तौर पर अपने पिता की ओर से रिश्वत ले रहा था।
--आईएएनएस
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