
Karnataka कर्नाटक: बुधवार को विधान परिषद ने एक संशोधन विधेयक पारित किया, जिसके तहत राज्य भर की नगर पालिकाओं को होर्डिंग और बिलबोर्ड की फीस पर टैक्स लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों के तबादले से जुड़े दो अन्य संशोधन विधेयक भी पारित किए गए।
ये दोनों विधेयक 16 मार्च को कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे।
'नगर पालिकाएं और कुछ अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' को शहरी विकास मंत्री बैराथी सुरेश ने विधान परिषद में पेश किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच गहन चर्चा के बाद आज यह विधेयक पारित कर दिया गया।
कोई भी व्यक्ति जो किसी इमारत, दीवार, ज़मीन की सतह पर या किसी भी अन्य तरीके से—चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी—कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है, लगाता है या उसका रखरखाव करता है, और जो विज्ञापन जनता को दिखाई देता हो, उसे उस प्रत्येक विज्ञापन पर टैक्स देना होगा। यह टैक्स उन दरों, तरीकों और छूटों के अधीन होगा, जिन्हें नगर परिषद किसी प्रस्ताव के माध्यम से निर्धारित करेगी।
पुलिस तबादला विधेयक पारित
गृह मंत्री जी. परमेश्वर द्वारा पेश किया गया 'कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2026' आज विधान परिषद में पारित कर दिया गया।
यह विधेयक 'पुलिस स्थापना बोर्ड' (PEB) को यह अधिकार देता है कि वह दुराचार, लापरवाही या कर्तव्य में कोताही बरतने के आधार पर, 'पुलिस उपाधीक्षक' (DYSP) के पद तक के पुलिस अधिकारियों का तत्काल तबादला कर सके।
यह संशोधन अनिवार्य दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तबादला करने की अनुमति प्रदान करता है।





