कर्नाटक

Karnataka : बाइक टैक्सी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

Kavita2
20 April 2026 11:37 AM IST
Karnataka : बाइक टैक्सी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
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Karnataka कर्नाटक: ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर कर्नाटक में चल रहा कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने जा रहा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है, जिसमें बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक को हटाने की अनुमति दी गई थी।

ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मंजूरी के बाद जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। यह कदम राज्य सरकार और ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं के बीच जारी लंबे विवाद में एक नया मोड़ माना जा रहा है।

गौरतलब है कि जनवरी में हाई कोर्ट ने राज्य में स्पष्ट नियमों की कमी का हवाला देते हुए बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक हटा दी थी, जिसके बाद ये सेवाएं फिर से शुरू हो गई थीं। इससे पहले जून 2025 में इन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया था। हाई कोर्ट के हालिया आदेश ने अस्थायी रूप से कानूनी अड़चनें कम कर दी थीं, लेकिन सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से यह साफ हो गया है कि मामला अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है।

बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि नारायण ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में बाइक टैक्सी सेवाएं कानूनी रूप से चल रही हैं और पूरे देश में एक समान नीति लागू होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में लगभग छह लाख परिवार इन सेवाओं पर निर्भर हैं और यह उनके रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है।

दूसरी ओर, कर्नाटक स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फेडरेशन के अध्यक्ष नटराज शर्मा ने बाइक टैक्सी संचालन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की 90 दिन की समय सीमा को मिस कर दिया था, लेकिन अब आंतरिक विचार-विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया है।

यह विवाद राज्य में परिवहन नीति, रोजगार और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाओं के नियमन को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जहां एक ओर चालक और सेवा प्रदाता इसे रोजगार का साधन बता रहे हैं, वहीं पारंपरिक परिवहन संगठन इसे नियमों के बिना चलने वाली व्यवस्था कहकर विरोध कर रहे हैं।

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस मामले का अंतिम कानूनी समाधान तय हो सकता है।

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