कर्नाटक
कर्नाटक: अल्पसंख्यक संस्थानों में भी हिजाब पहन कर आने पर रोक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सर्कुलर जारी
Deepa Sahu
17 Feb 2022 4:44 PM GMT
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हिजाब विवाद पर कर्नाटक सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है।
बेंगलुरू, हिजाब विवाद पर कर्नाटक सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। समाचार एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि सरकार के तहत संचालित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। वहीं एएनआइ ने ट्वीट कर बताया है कि कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अगले आदेश तक स्कूलों में विद्यार्थियों को भगवा शाल, स्कार्फ, हिजाब आदि को कक्षाओं में पहनने से रोक दिया है।
Karnataka Minority Welfare Department restrains students of schools under the Dept from wearing saffron shawls, scarfs, hijab, religious flags or similar inside classrooms until further orders pic.twitter.com/xPjfR74Np6
— ANI (@ANI) February 17, 2022
कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण हज एवं वक्फ विभाग के सचिव मेजर पी. मणिवन्नन (P. Manivannan) ने कहा है कि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की पूर्ण पीठ की ओर से जो अंतरिम आदेश जारी किया गया है वह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minority Welfare Department) के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों और मौलाना आजाद माडल स्कूलों पर भी लागू होता है। ऐसे में विभाग (Minority Welfare Department) की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों की कक्षाओं में हिजाब, भगवा गमछा समेत अन्य धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति नहीं होगी।
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