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Bengaluru. बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा Karnataka Legislative Assembly ने गुरुवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, इसे भारत की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था के लिए “खतरा” बताया। हालांकि, भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि इसे सर्वसम्मति से पारित नहीं किया गया। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने प्रस्ताव पढ़ा, जिसके बाद अध्यक्ष यू टी खादर ने भाजपा के विरोध के बीच इसे पारित घोषित कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया है, “विभिन्न राज्य विधानसभाओं का अपना कार्यकाल होता है और एक समान चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करके और स्थानीय चिंताओं की उपेक्षा करके राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।
पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना, चुनाव कर्मचारियों का प्रबंधन, मतदाताओं में निराशा, सरकार की कम जवाबदेही और आर्थिक और सामाजिक बाधाएं एक साथ चुनाव से जुड़ी गंभीर चिंताएं हैं।” विपक्ष के नेता आर अशोक ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “यह सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव नहीं है।” उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। “चुनाव की लागत बहुत अधिक है। और, चुनावों के दौरान विकास पीछे छूट जाता है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में दो-दो महीने खर्च करने से विकास प्रभावित होगा। करदाताओं का पैसा बेवजह बर्बाद होता है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से देश का पैसा बचेगा,’ अशोक ने तर्क दिया।
परिसीमन पर संकल्प
विधानसभा ने एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों Assembly constituencies का परिसीमन करते समय 1971 की जनगणना पर विचार करने का आग्रह किया गया। पाटिल ने कहा, “कर्नाटक और दक्षिण भारत के लोगों की सुरक्षा और लोकतंत्र में हमें सही पहचान दिलाने के लिए इस सदन को इस प्रस्ताव को पारित करने की जरूरत है।”= संकल्प में केंद्र सरकार से 2026 या उसके बाद की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन न करने को कहा गया। संकल्प में कहा गया, “जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाते समय, उसे राज्य में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या तय करने के लिए 1971 की जनगणना को ध्यान में रखना चाहिए।”
कर्नाटक को चिंता है कि नई जनगणना के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारत में सीटों की संख्या 129 से घटकर 103 रह जाएगी। अशोक ने खादर से इस प्रस्ताव पर बहस की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हम इसका विरोध नहीं करेंगे। हम भी नहीं चाहते कि कर्नाटक को अन्याय का सामना करना पड़े और सीटों में कमी आए। इस पर अलग से चर्चा करें। एक विशेष सत्र बुलाएँ।"
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Triveni
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