कर्नाटक

Karnataka: पीएफ मामले में रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Tulsi Rao
22 Dec 2024 1:30 PM GMT
Karnataka: पीएफ मामले में रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
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Bengaluru बेंगलुरू: भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बेंगलुरू पुलिस को पत्र लिखकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने में सहायता मांगी है। सूत्रों ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त-द्वितीय एवं वसूली अधिकारी, आरओ के.आर.पुरम शदक्षरा गोपाल रेड्डी ने इस संबंध में बेंगलुरू के पुलिकेशी नगर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक से लिखित अनुरोध किया है। पीएफ आयुक्त रेड्डी ने कहा है कि रॉबिन उथप्पा बेंगलुरू के इंदिरानगर में स्थित मेसर्स सेंटॉरस लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं। कंपनी ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7ए, 14बी और 7क्यू के तहत 23.36 लाख रुपये का हर्जाना अदा करने में विफल रही है। पुलिस को संबोधित करते हुए रेड्डी ने आगे अनुरोध किया, "इसलिए आपसे अनुरोध है कि रॉबिन उथप्पा की गिरफ्तारी के लिए संलग्न गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करें।" पीएफ आयुक्त ने कहा, "इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 एक सामाजिक कल्याण कानून है, जो विशेष रूप से समाज के गरीब वर्ग के लिए स्थापित किया गया है, जो अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं और उनके पास सेवानिवृत्ति और अन्य अवसरों पर भविष्य निधि अंशदान के अलावा कुछ भी नहीं है।" "बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण यह कार्यालय गरीब श्रमिकों के भविष्य निधि खातों का निपटान करने में असमर्थ है। उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि आप उस निरीक्षक के माध्यम से गिरफ्तारी के संलग्न वारंट को निष्पादित करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में रॉबिन उथप्पा रहते हैं," उन्होंने अनुरोध किया। नोटिस में कहा गया है, "इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 73 और आयकर (सीपी) नियम 1962 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध अधिनियम, 1952 की धारा 8बी के तहत नियोक्ता को गिरफ्तार किया जाए तथा अपने अधिकारी के माध्यम से आगे की कार्यवाही के लिए 27 दिसंबर को या उससे पहले नीचे हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश किया जाए।" पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब वे रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तामील करने गए तो वे अपने आवास पर नहीं मिले।

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