कर्नाटक

Karnataka : बाल श्रम रोकने की अपील

Kavita2
22 Jun 2025 3:25 PM IST
Karnataka : बाल श्रम रोकने की अपील
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Karnataka कर्नाटक : न्यायमूर्ति वी. मदेश ने कहा कि बाल श्रम रोकना सभी की जिम्मेदारी है। वे शनिवार को कस्बे के वाईईआर राजकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय में तालुक विधिक सेवा समिति एवं अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित बाल श्रम विरोधी दिवस समारोह में बोल रहे थे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम की समस्या की पहचान कर उसके समाधान के लिए बाल श्रम दिवस लागू किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को काम पर रखना तथा खतरनाक स्थानों पर काम कराना अपराध है। न्यायमूर्ति सी.एन. मुनिरत्नम्मा ने कहा कि लड़कियों को काम पर लगाने के मामलों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। छोटी-छोटी वजहों से लड़कियों का घर से बाहर निकलना खतरनाक है। उन्हें अपने माता-पिता के साथ सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए तथा अपना जीवन संवारना चाहिए। प्राचार्य एन. श्रीधर ने कहा कि बाल श्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी जानी चाहिए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एच. शेषनंदन, सरकारी अधिवक्ता सन्नीरप्पा, व्याख्याता एवं कर्मचारी मौजूद थे।

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