कर्नाटक

Karnataka : अभिनेता दर्शन की जमानत शर्तों में ढील, हाईकोर्ट ने देश भर में यात्रा की इजाजत दी

Kavita2
28 Feb 2025 2:32 PM IST
Karnataka : अभिनेता दर्शन की जमानत शर्तों में ढील, हाईकोर्ट ने देश भर में यात्रा की इजाजत दी
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Karnataka कर्नाटक : चित्रदुर्ग स्थित रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन और उनके साथियों को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। उस मामले में उन्हें बेंगलुरू छोड़ने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी थी। अब हाईकोर्ट ने नियमों में ढील दी है।

इससे पहले कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि वह सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। अभिनेता दर्शन ने शर्त में ढील देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एसपीपी प्रसन्नकुमार ने याचिका पर आपत्ति जताई थी।

जमानत लेते समय उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। प्रसन्नकुमार ने आपत्ति जताई थी कि वह अब देश भर में घूमना चाहते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने दर्शन की जमानत शर्तों में ढील दी है। वह देश भर में यात्रा कर सकते हैं और उन्हें यह कहकर बड़ी राहत दी है कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। जमानत शर्तों के अनुसार दर्शन, उनकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य आरोपी 25 फरवरी को बेंगलुरू की स्थानीय अदालत में पेश हुए। इस दौरान अन्य आरोपियों ने दावा किया कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है। रेणुकास्वामी हत्याकांड में 131 दिन हिरासत में बिताने के बाद दर्शन को 30 अक्टूबर 2024 को जेल से रिहा कर दिया गया। कर्नाटक पुलिस ने दर्शन और अन्य को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को सरकार द्वारा दायर अपील के संबंध में दर्शन, पवित्रा और पांच अन्य को नोटिस जारी किया था। जमानत देते हुए कोर्ट ने उन्हें और मामले के अन्य आरोपियों को हर महीने कोर्ट में पेश होने को कहा था। ऐसी खबरें थीं कि दर्शन आज से फिल्म 'डेविल' की शूटिंग करेंगे। हालांकि, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। दर्शन पीठ दर्द से पीड़ित हैं। इसलिए, वे इसके लिए फिजियोथेरेपी उपचार ले रहे हैं और उनके करीबी दोस्तों ने कहा है कि वे पीठ दर्द पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही शूटिंग के लिए जाएंगे।

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