
Karnataka कर्नाटक : शहर के ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर कमांडो अस्पताल के विस्तार के लिए 530 पेड़ों की कटाई पर लगे स्थगन आदेश को हाईकोर्ट ने हटा दिया है और पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। इसी तरह, के-रेड (कर्नाटक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) ने भी बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) के अंबेडकर नगर और मुद्देनहल्ली मार्गों पर 1,988 पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को दत्तात्रेय टी. देवरे और 'बैंगलोर पर्यावरण ट्रस्ट' द्वारा 2018 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 'कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि "पेड़ों की कटाई से संबंधित प्रत्येक आवेदन की जांच और अनुमोदन वृक्ष विशेषज्ञ समिति (टीईसी) द्वारा किया जाता है। इसलिए, अदालत टीईसी के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी।" आपत्ति एकतरफ: पीठ ने याचिकाकर्ता की इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि 'बीबीएमपी के वृक्ष अधिकारी ने कमांडो अस्पताल के विस्तार के लिए 530 पेड़ काटने की अनुमति दी है। हालांकि, विकल्प के तौर पर कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसका ब्योरा नहीं दिया गया है। इसी तरह, इसी पीठ द्वारा पहले दिए गए आदेश के अनुसार पेड़ों की कटाई के संबंध में अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने भी इसकी जांच नहीं की है।'





