कर्नाटक

Karnal: 2021 के ‘ऑनर किलिंग’ मामले में छह को आजीवन कारावास की सजा

Triveni
7 May 2025 2:35 PM IST
Karnal: 2021 के ‘ऑनर किलिंग’ मामले में छह को आजीवन कारावास की सजा
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Amritsarमृतसर: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के चमारखेड़ा गांव Chamarkheda Village में 26 वर्षीय व्यक्ति की 2021 में हुई हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के सरकारी वकील दीपक चौधरी ने बताया कि दोषियों की पहचान अमित, मनोज कुमार, लोकेश, केहर सिंह, जयंत और रविंदर के रूप में हुई है, जो सभी चमार खेड़ा गांव के निवासी हैं। मामला 26 जून, 2021 का है, जब आईपीसी की धारा 201, 202, 302, 364 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप अमुपुर गांव निवासी रिकी के अपहरण और नृशंस हत्या से संबंधित थे। उसका शव उसी दिन सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में रोहना माइनर नहर से बरामद किया गया था।
उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे पाए गए और उसके सिर पर चोट के निशान थे, जो कि गड़बड़ी का संकेत देते हैं। रिकी के परिवार को शुरू से ही ऑनर किलिंग का संदेह था और उन्होंने चमारखेड़ा गांव की एक लड़की के परिवार के सदस्यों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। लड़की कथित तौर पर आरोपी अमित और रविंदर की रिश्तेदार थी। सरकारी वकील चौधरी ने बताया कि जांच के दौरान सबसे पहले अमित और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ के आधार पर बाकी चार को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस जांच में बताया गया कि रिकी की बहन चमारखेड़ा में शादीशुदा है और वह अक्सर गांव आता-जाता रहता था। इसी दौरान उसका संपर्क गांव की एक लड़की से हुआ, जो अमित और रविंदर की बहन थी। 19 जून 2021 को उसने रिकी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। उन्होंने उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। परिजनों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
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