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New Delhi नई दिल्ली : सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, केंद्र ने गुरुवार को न्यायमूर्ति सिद्धैया रचैया को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।
"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धैया रचैया को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं," केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है।
एससी कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति रचैया को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अपनी सिफारिश भेजी थी। इससे पहले अगस्त में कर्नाटक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति रचैया को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सर्वसम्मति से अपनी सिफारिश आगे बढ़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया। "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की एक समिति ने न्यायमूर्ति सिद्धैया रचैया के निर्णयों का मूल्यांकन किया है," इसने कहा।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति रचैया की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एकमात्र परामर्शदाता-न्यायाधीश की राय और निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संकल्प लिया कि न्यायमूर्ति रचैया को मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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