कर्नाटक

जनार्दन रेड्डी को झटका, कर्नाटक की अदालत ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया

Neha Dani
18 April 2023 10:51 AM GMT
जनार्दन रेड्डी को झटका, कर्नाटक की अदालत ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया
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दावा किया कि उनके समर्थन के बिना, राष्ट्रीय दल सरकार नहीं बना सकते।
खनन व्यवसायी से राजनेता बने जनार्दन रेड्डी, जो एक नई पार्टी लॉन्च करके कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, को सोमवार 17 अप्रैल को झटका लगा, क्योंकि एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यहां की जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने लौह अयस्क की अवैध बिक्री के मामले में यह आदेश दिया है. जांच अधिकारी मंजूनाथ अन्निगेरी ने इस संबंध में एक निजी शिकायत दी थी।
अदालत ने शिकायत पर गौर करने के बाद जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक बी. नागेंद्र सहित 16 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने अधिनियम की धारा 21, 23, 4(1), 41(ए) का हवाला देते हुए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है और मामले को 24 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है।
शिकायत लौह अयस्क की बिक्री से संबंधित है, जिससे 2008 और 2011 के बीच सरकारी खजाने को 211 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोपी राज्य सरकार को रॉयल्टी और उपकर के भुगतान से बचने के लिए एक साथ आए थे।
वर्तमान में, जनार्दन रेड्डी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कर्नाटक में एक नई पार्टी शुरू की है, और दावा किया कि उनके समर्थन के बिना, राष्ट्रीय दल सरकार नहीं बना सकते।
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