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Bengaluru बेंगलुरु: बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए गए हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अब परप्पना अग्रहारा स्थित केंद्रीय कारागार में पुस्तकालय लिपिक का पद सौंपा गया है, जहाँ वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) बी दयानंद ने पुष्टि की है कि रेवन्ना को जेल के पुस्तकालय में नियुक्त किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, उन्होंने लगभग एक सप्ताह पहले ही अपनी ड्यूटी शुरू की थी। उनकी ज़िम्मेदारियों में साथी कैदियों को किताबें देना और पुस्तकालय का लेखा-जोखा रखना शामिल है।
जेल के नियमों के अनुसार, रेवन्ना को पहले अकुशल मज़दूर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस श्रेणी के कैदियों को आमतौर पर बेकरी, बढ़ईगीरी, बागवानी, पशुपालन या शिल्प जैसे विकल्प दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, रेवन्ना के मामले में, उन्हें अंततः पुस्तकालय का काम सौंपा गया।
34 वर्षीय पूर्व सांसद वर्तमान में लगभग 520 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। यह राशि कार्य श्रेणियों और वरिष्ठता के आधार पर धीरे-धीरे बढ़ सकती है। कर्नाटक में, अकुशल काम के लिए मज़दूरी 524 रुपये और उच्च कुशल काम के लिए 663 रुपये के बीच है। अर्ध-कुशल और कुशल काम के लिए क्रमशः 548 रुपये और 615 रुपये मिलते हैं। जेल की वर्दी संख्या 15528 से पहचाने जाने वाले रेवन्ना को हफ़्ते में 2-3 दिन काम करना होता है, और उसे केवल काम के दिनों के लिए ही भुगतान किया जाता है।
दोषसिद्धि के बाद रेवन्ना को उच्च सुरक्षा वाली कोठरी से दोषियों के खंड में स्थानांतरित कर दिया गया। 2 अगस्त, 2024 को एक विशेष अदालत ने उसे अपनी घरेलू सहायिका के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को मुआवज़े के तौर पर 11.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इस मामले की जाँच सीआईडी के एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने की, जिसका नेतृत्व अधिकारी बी के सिंह कर रहे थे। एसआईटी ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के आधार पर 1,632 पृष्ठों का एक विस्तृत आरोपपत्र दायर किया।
आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि रेवन्ना ने पीड़िता के साथ दो बार बलात्कार किया और अपने मोबाइल फोन पर इन हमलों को रिकॉर्ड भी किया। ये वीडियो बाद में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान लीक होने के बाद महत्वपूर्ण सबूत बन गए। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने वीडियो में रेवन्ना की मौजूदगी की पुष्टि की।
सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की विशेष अदालत ने उन्हें रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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