
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए बेंगलुरू ग्रामीण जिले के देवनहल्ली तालुक के अब्बाचिकनहल्ली और लालागोंडाना गांवों में 81 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने यह आदेश दिया, जिसने देवनहल्ली, बेंगलुरू और हैदराबाद के भूस्वामियों द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई की।
पीठ ने कहा कि 'प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम अधिसूचना जारी की जानी चाहिए थी। हालांकि, अधिग्रहण प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई और अंतिम अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई।'
आवेदक की भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना 28 जनवरी, 2010 को जारी की गई थी और अंतिम अधिसूचना 30 मई, 2011 को जारी की गई थी। 19 जुलाई, 2013 को भूमि मालिकों को मुआवजे की घोषणा भी की गई थी।





