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Karnataka कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को माना कि बेंगलुरु में हरे कृष्ण मंदिर शहर में इस्कॉन सोसाइटी का है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने इस्कॉन बैंगलोर की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बेंगलुरु में प्रतिष्ठित हरे कृष्ण मंदिर और शैक्षणिक परिसर के नियंत्रण के लिए इस्कॉन मुंबई के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। न्यायमूर्ति एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
केस का इतिहास - इस्कॉन बैंगलोर ने 23 मई, 2011 के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए 2 जून, 2011 को शीर्ष अदालत का रुख किया था। याचिका में, इस्कॉन बैंगलोर, जिसका प्रतिनिधित्व इसके पदाधिकारी कोडंडाराम दासा ने किया, ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत के 2009 के आदेश को पलट दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पहले इस्कॉन बैंगलोर के पक्ष में फैसला सुनाया था, इसके कानूनी शीर्षक को मान्यता दी थी और इस्कॉन मुंबई के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा दी थी।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया और इस्कॉन मुंबई के प्रतिवाद को बरकरार रखा, जिससे उन्हें मंदिर पर नियंत्रण मिल गया। कानूनी लड़ाई ने समान नाम और आध्यात्मिक मिशन वाली दो सोसायटियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में पंजीकृत सोसायटी इस्कॉन बैंगलोर का दावा है कि वह दशकों से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और बेंगलुरु मंदिर का प्रबंधन कर रही है। राष्ट्रीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत इस्कॉन मुंबई का दावा है कि इस्कॉन बैंगलोर केवल इसकी शाखा है और संबंधित संपत्ति सही मायने में इसके अधिकार क्षेत्र में आती है।
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