कर्नाटक

आईपीएस अधिकारी विकास को पुनर्नियुक्ति के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए: HC

Kavita2
4 July 2025 12:56 PM IST
आईपीएस अधिकारी विकास को पुनर्नियुक्ति के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए: HC
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास को मौखिक रूप से आदेश दिया है कि जब तक सरकार द्वारा दायर अपील का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक वे अपनी बहाली की मांग न करें।

न्यायमूर्ति एस.जी. पंडित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को विकास कुमार विकास के निलंबन आदेश को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता के. शशिकिरण शेट्टी ने दलील दी कि निलंबन आदेश को सही ठहराने वाले दस्तावेज पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए कैट के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।

विकास की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने कहा, "हम अदालत की अवमानना ​​याचिका दायर नहीं करेंगे।" इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीठ ने कहा, "निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है। सरकार को बहाली आदेश जारी करना है। इसलिए, इस अपील के निपटारे तक बहाली पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए," और सुनवाई 9 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी।

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