कर्नाटक

MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

Ratna Netam
10 July 2025 7:16 PM IST
MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया
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Bengaluru.बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस मामले में प्रथम आरोपी और उनकी पत्नी पार्वती को द्वितीय आरोपी बनाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। स्नेहमयी कृष्णा ने
MUDA
घोटाले की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) से जाँच कराने की अपील की है। यह निर्देश तब आया जब अदालत को बताया गया कि मुख्यमंत्री की पत्नी को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है।अदालत ने देरी के लिए अधिकारियों से पूछताछ की और बाद में नोटिस जारी करने का आदेश दिया। पीठ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर एक अपील याचिका की भी जाँच की, जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा MUDA मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति को चुनौती दी गई थी। अब मामले की सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
अपने पूर्व आदेश में, पीठ ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। इस नए निर्देश के साथ, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अब MUDA घोटाले की सीबीआई जाँच की मांग वाली याचिका के संबंध में अपने कानूनी सलाहकार के माध्यम से अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। MUDA मामला सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 14 भूखंडों के कथित अवैध आवंटन से संबंधित है। बाद में, जब इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, तो उन्होंने ये भूखंड MUDA को वापस कर दिए। उच्च न्यायालय का यह आदेश मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए आंशिक राहत लेकर आया है, खासकर ऐसे समय में जब सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान की खबर है। दोनों नेता इस समय दिल्ली में हैं और उनके कांग्रेस आलाकमान से मिलने की उम्मीद है। अपनी पत्नी को नोटिस जारी करने के अदालत के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्ली से कहा कि उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं है और वे आगे की जानकारी एकत्र करेंगे। MUDA मामले की सुनवाई 4 सितंबर तक स्थगित होने से, फिलहाल मुख्यमंत्री को राज्य में पार्टी नेतृत्व को स्पष्टीकरण देने से बचने में मदद मिली है।
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