
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने इंदिरानगर फेज-1 खेल मैदान के विकास और प्रस्तावित इनडोर स्टेडियम के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने इस संबंध में इंदिरानगर फेज-1 रेजिडेंट्स एसोसिएशन के सचिव स्वर्ण वेंकटरमन और संयुक्त सचिव शनि सुन्नी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की और इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त और संबंधित इंजीनियर सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और सुनवाई 6 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
पीठ ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया, "चूंकि याचिकाकर्ता ने खेल मैदान पर अतिक्रमण करने वाले कार्य पर आपत्ति जताई है और प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, इसलिए कार्य को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए।" याचिकाकर्ताओं ने 14 अगस्त, 2024 की निविदा अधिसूचना के अनुसार कार्य करने वाले प्रतिवादियों की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है।





