कर्नाटक

सीआरपीसी धारा 125 तहत ससुराल , गुजारा भत्ता नहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय

Kiran
11 March 2024 3:36 AM GMT
सीआरपीसी धारा 125 तहत ससुराल , गुजारा भत्ता नहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय
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बेंगलुरू: आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक बहू अपने सास-ससुर से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती है, कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने हुबली के एक वृद्ध जोड़े द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया है।बुजुर्ग दंपति ने 30 नवंबर, 2021 को बल्लारी की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अपनी बहू को 20,000 रुपये प्रति माह और उसके चार नाबालिग बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।

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