
Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार 'ग्रेटर बेंगलूरु' के नाम पर स्थानीय प्रशासन की शक्तियों को हड़पने जा रही है। यह विकेंद्रीकरण नियम के खिलाफ है। इसके विरोध में 'ग्रेटर बेंगलूरु प्रशासन अधिनियम' को अदालत में चुनौती दी जाएगी, ऐसा सिविक बेंगलूरु संगठन की कार्यकारी ट्रस्टी कात्यायनी चामराज ने कहा। शनिवार को सिविक बेंगलूरु संगठन द्वारा आयोजित 'ग्रेटर बेंगलूरु प्रशासन अधिनियम' पर संवाद कार्यक्रम के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। संविधान के 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक रूप दिया था और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी। संवाद में विशेषज्ञों ने कहा कि ग्रेटर बेंगलूरु अधिनियम इस संशोधन का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री को राज्य का प्रशासन करना चाहिए और शहर के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जबकि कानून कहता है कि सत्ता तीसरे स्तर की सरकार को सौंपी जानी चाहिए, सरकार इसके खिलाफ जा रही है और स्थानीय सरकारों की शक्तियों को छीन रही है।





