
Karnataka कर्नाटक: हाई कोर्ट ने अवैध रूप से अयस्क की ढुलाई और बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक सतीश सैल को पहले दी गई अंतरिम मेडिकल बेल की पुष्टि कर दी है। जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की सिंगल-जज बेंच ने, जिसने सतीश सैल द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई की, गुरुवार को यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें सतीश सैल को 5 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड देना होगा। उन्हें दो हफ़्ते के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें हर आठ हफ़्ते में अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में कोर्ट को बताना होगा।
बेंच ने कहा, "जिन डॉक्टरों ने सैल के कई मेडिकल टेस्ट किए हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि उन्हें लिवर की समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। रिपोर्ट और दस्तावेज़ कोर्ट में जमा किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। जेल में रहते हुए उनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट करवाना और फिर समय-समय पर इलाज करवाना मुश्किल होगा। इसलिए, सशर्त मेडिकल बेल दी जा रही है।"





