
Karnataka कर्नाटक : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एन.वी. विजय ने एक दोषी को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पत्नी ने उससे कहा था कि शराब पीने से जीवन कठिन हो जाएगा।
बरगी तालुक के बुदिहाला गाँव के मल्लप्पा हेराकल को यह सज़ा दी गई है।
मल्लप्पा रोज़ शराब पीकर घर आता था। उसकी पत्नी पार्वती ने मल्लप्पा को सलाह देते हुए कहा था, "हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं। अगर हम रोज़ शराब पीते रहेंगे, तो गुज़ारा करना मुश्किल हो जाएगा।"
उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। बिलगी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन निरीक्षक शिवानंद कामतगी ने आरोप पत्र दाखिल किया था।
निचली अदालत के न्यायाधीश ने मल्लप्पा को आजीवन कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता को ₹4 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया। मुख्य लोक अभियोजक वी.जी. हेबासुरा ने सरकार की ओर से दलीलें दीं।





